आपने देखा होगा पुलिस हर सिग्नल चौराहे पर खड़ी होकर यातायात के नियमों को तोड़ने वाले लोगों के खिलाफ कार्यवाही करती है और उनसे यातायात नियम तोड़ने के बदले में जुर्माना वसूला जाता है।यह एक तरह से सही भी है यह सब वाहन चालको की सुरक्षा के लिए ही है , लेकिन क्या आप इस बात को जानते हैं कि किसी भी ट्रैफिक हवलदार को आपकी गाड़ी से जुड़े कुछ अधिकार नही दिए गए है जिनको जानना जरुरी है आपके लिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे ही ट्रैफिक नियम के बारे में जिनके बारे में आप नहीं जानती होंगी इसी विषय पर आज हम आपको जानकारी देने जा रहे है नीचे पढ़िए अपने ट्रैफिक से जुड़े कुछ अधिकारो को,
पेपर्स दिखाने से साफ मना कर सकती हैं
आपने देखा होगा ट्रैफिक हवलदार आपकी गाड़ी को रोक कर आपसे पेपर्स दिखाने के लिए कहता है तो आप उसे साफ-साफ मना कर सकती हैं।और यदि वो फिर भी आपके साथ बतमिज़ी करता है तो उसके सीनियर अथॉरिटी से उसकी कम्प्लेंट भी कर सकती हैं।
आपकी जानकारी के लिए यह जान ले की ,ट्रैफिक लॉ के अनुसार, एएसआई रैंक या उससे बड़े पद का कोई अधिकारी ही आपसे आपकी गाड़ी के कागज मांगने का अधिकार रखता है।
वाहन जब्त करने का अधिकार नही है
आपका वाहन जब्त करने का अधिकार किसी भी ट्रैफिक हवलदार को नहीं होता है। बल्कि वह आपसे पॉल्यूशन अंडर-कंट्रोल पेपर्स(पीयूसी) भी नहीं मांग सकता है यह अधिकार सिर्फ आरटीओ ऑफिशियल्स का होता है।
गाड़ी से चाबी निकालने का अधिकार नही है
एक बात ध्यान रखे अगर आप किसी तरह का यातायात नियम तोड़ती हैं तब भी उस हवलदार को आपकी गाड़ी से चाबी निकालने का कोई अधिकार नहीं होता है।यातायात नियम तोड़ने पर आपसे पेनल्टी भी सिर्फ असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर(वन स्टार), सब-इंस्पेक्टर(टू-स्टार) और पुलिस इंस्पेक्टर(थ्री स्टार) ही वसूल सकते हैं। ट्रैफिक हवलदार सिर्फ उनकी मदद कर सकता है लेकिन आपसे पेनल्टी नहीं वसूल सकता।